अयोध्या । भाजपा के पूर्व विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी ‘खब्बू’ ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए एडीजे तीन अशोक दूबे की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। अदालत ने पूर्व विधायक को अपनी अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेज दिया।
पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ‘खब्बू’ समेत तीन के खिलाफ साकेत काॅलेज प्रशासन ने फर्जी मार्कशीट लगाकर अगली कक्षा में प्रवेश लेने के आरोप में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए एडीजे तीन की अदालत ने सजा सुनाई थी।
मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व विधायक की अपील खारिज कर निचली अदालत को खब्बू तिवारी को कस्टडी में लेने का आदेश दिया था। जिसके अनुपालन में उनके अधिवक्ता दिनेश तिवारी प्रार्थना पत्र देकर अभिरक्षा में लेने की प्रार्थना की। अदालत ने स्वीकार कर अपनी अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेज दिया।