Friday, November 15, 2024

मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर कोर्ट ने 1 आरोपी को 2 वर्ष की सजा सुनाई, 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं0- 5 द्वारा मु0अ0सं0- 137/97 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ककरौली के 1 आरोपी को 2 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

 

गैंगस्टर कोर्ट के वरिष्ठ दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट ने उस्मान पुत्र फारूख निवासी तेवडा थाना ककरौली को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का जुर्माना किया है।

 

 

इस मुकदमे की जांच रामराज थाना प्रभारी कमल सिंह ने की थी। वर्तमान में उस्मान एक मामले में हरिद्वार की जेल में बंद हैं।

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