Monday, April 21, 2025

किसान योगेंद्र हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 78 हजार का लगाया अर्थदंड

मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 13 देवदत्त ने तजपुरा के किसान योगेंद्र की हत्या के मामले में दोषी ओमेंद्र निवासी ग्राम तजपुरा थाना बहसूमा मेरठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 78 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ओमेंद्र को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

 

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एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव तजपुरा निवासी योगेंद्र पुत्र सत्यपाल की 14 जून 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई वीरेंद्र ने इस संबंध में बहसूमा थाने पर गांव के ही ओमेंद्र के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका भाई योगेंद्र अपने खेत में ट्यूबबैल से पानी लगाने गया था। वापस आते समय आरोपी ओमेंद्र ने बिना किसी कारण गाली देना शुरू कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसने योगेन्द्र के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया। जिस पर शस्त्र अधिनियम का भी मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोप-पत्र तैयार कर कोर्ट में पेश किया।

 

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एसएसपी ने बताया कि डीआईजी के ऑपरेशन कन्विक्शन के अंर्तगत पुलिस ने न्यायालय में सशक्त पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायालय में अभियोजन ने भी आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ओमेंद्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 में दोषी को एक वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये का अर्थदंड, शस्त्र अधिनियम में दो वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास के साधारण दंड भुगतना होगा।

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