नई दिल्ली। भारत के आयकर विभाग ने हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो लाखों बैंक खाताधारकों को प्रभावित कर सकते हैं। ये दिशा-निर्देश विशेष रूप से बचत खातों में नकद जमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अघोषित आय पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय पेश करते हैं।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, आयकर विभाग ने बैंक खातों में किए जाने वाले नकद जमा की निगरानी को सख्त करने का निर्णय लिया है। यदि किसी व्यक्ति के बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक का नकद जमा होता है, तो इसे आयकर विभाग द्वारा अवैध माना जा सकता है, और इसके लिए संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देना होगा।
इसके अतिरिक्त, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां बैंक खातों में बड़े पैमाने पर नकद जमा होते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए ट्रिगर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अघोषित आय पर अंकुश लगाना और कर चोरी को रोकना है।
ये दिशा-निर्देश विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए भी लागू होंगे, और इनसे सामान्य जनता के बीच वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस कदम से कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने और अघोषित आय के मामलों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 20 लाख रुपये या उससे अधिक का नकद जमा करता है, तो उसे 60% का भारी कर चुकाना पड़ सकता है। यह कदम बड़े, अस्पष्ट नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस नियम के लागू होने से उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जो बिना उचित स्पष्टीकरण के बड़े पैमाने पर नकद जमा कर रहे हैं। इससे अघोषित आय को छिपाने के प्रयासों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
यह दिशा-निर्देश भारतीय नागरिकों को वित्तीय लेनदेन में अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें अपने वित्तीय मामलों में अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही, यह कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने में भी सहायक साबित होगा।
आयकर विभाग ने नए दिशा-निर्देशों के तहत बचत खातों में नकद जमा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये (1 मिलियन रुपये) की सीमा निर्धारित की है। यदि किसी खाताधारक का नकद जमा इस सीमा से अधिक है, तो उसे धन के स्रोत के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा।
नकदी प्रवाह की निगरानी को कड़ा करने के प्रयास में, आयकर विभाग ने दिशा-निर्देशों के तहत एकल नकद जमा की सीमा को भी संशोधित किया है। पहले, खाताधारक बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के 50,000 रुपये तक नकद जमा कर सकते थे, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 250,000 रुपये (2.5 लाख रुपये) कर दी गई है।
इस नई सीमा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 250,000 रुपये से अधिक नकद जमा करना चाहता है, तो उसे अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करना आवश्यक होगा।
इस परिवर्तन का उद्देश्य नियमित बैंकिंग ग्राहकों की सुविधा को बनाए रखते हुए, बड़े लेनदेन पर अधिक निगरानी रखने के बीच संतुलन बनाना है। इससे बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और अघोषित आय के मामलों में कमी लाने में मदद मिलेगी। यह उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बड़े नकद लेनदेन के पीछे का स्रोत स्पष्ट हो और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने में सहायक हो।
इन नए दिशा-निर्देशों में सटीक आयकर रिटर्न दाखिल करने के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति की घोषित आय और बचत खातों में जमा नकदी के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो इससे जांच और संभावित दंड बढ़ सकता है।