Saturday, November 16, 2024

मिट्टी चोरी के मामले में गौतमबुद्ध नगर के डीएम के खिलाफ जांच शुरू, वकील ने कई अफसरों को कटघरे में खड़ा किया

गौतमबुद्ध नगर।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर ने मिट्टी चोरी के एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ 20 लाख रुपये की मिट्टी चोरी के मामले में थाना दादरी के प्रभारी को प्रारंभिक जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

यह आदेश ग्राम बोड़ाकी निवासी और वकील बलराज भाटी की याचिका पर दिया गया है। भाटी ने आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने मिलीभगत करके उनकी जमीन से मिट्टी की चोरी की है। इस प्रकार का आदेश ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण बुनियाद को दर्शाता है, जहां न्यायालय ने स्थानीय नागरिकों की शिकायतों पर संज्ञान लिया है।

बलराज भाटी ने अदालत को बताया कि उनके पिता और चचेरे भाई ग्राम चमरावली रामगढ़ में खसरा संख्या 760, 761, 770, 771, 772, 774 और 775 में कुल 40 बीघा भूमि के सहखातेदार हैं। डीएफसी रेलवे ने वर्ष 2018 से 2021 के बीच उनकी 24 बीघा भूमि का अधिग्रहण कर लिया था, जबकि बाकी 16 बीघा भूमि बची रही। अधिग्रहण की गई भूमि पर न्यू बोडाकी रेलवे जंक्शन और आवासीय फ्लैट्स का निर्माण हो चुका है। जिससे किसानों की शेष 16 बीघा भूमि का रास्ता और पानी के स्रोत बंद हो गए हैं।

बलराज भाटी का आरोप है कि 21 अगस्त 2024 को जब वह अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि डीएफसी रेलवे के अधिकारियों ने उनकी भूमि के अंदर चोर गेट और रैंप बनाकर 16 बीघा खेत से करीब 20 लाख रुपये की मिट्टी चोरी कर ली थी। यह मिट्टी डीएफसी रेलवे के न्यू बोडाकी जंक्शन परिसर में डाल दी गई थी। इस घटना के कारण उनके खेत की जमीन 12 फीट गहरी हो गई और अब यह खेती योग्य नहीं रही।

मिट्टी चोरी की शिकायत बलराज भाटी ने यूपी पुलिस के 112 नंबर पर थाना दादरी पुलिस और पुलिस आयुक्त से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शरण ली। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) और (4) के तहत अदालत में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है और थाना दादरी से जांच रिपोर्ट तलब की है।

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