Sunday, March 16, 2025

मुज़फ्फरनगर में खतौली के चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया पक्ष में फैसला !

खतौली. नगर पालिका परिषद खतौली के चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को जाति प्रमाण पत्र विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एसडीएम खतौली द्वारा निरस्त किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र को बहाल कर दिया।

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नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षित पद पर हाजी शाहनवाज लालू ने रालोद प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णपाल सैनी ने उनकी जाति को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसडीएम खतौली ने उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था।

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इस फैसले के खिलाफ हाजी शाहनवाज लालू ने जिलाधिकारी और मंडलायुक्त सहारनपुर के समक्ष अपील की, लेकिन दोनों स्तरों पर उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने याचिका संख्या 24307/2024 पर सुनवाई करते हुए हाजी शाहनवाज लालू के जाति प्रमाण पत्र को बहाल कर दिया।

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हाजी शाहनवाज लालू के अधिवक्ता अवध बिहारी लाल गुप्ता एडवोकेट व अमित गुप्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने हाजी शाहनवाज लाल की याचिका संख्या 24307 सन 2024 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्वीकार कर लिया है।

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हाईकोर्ट के फैसले से हाजी शाहनवाज लालू के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि उनके राजनीतिक विरोधियों को बड़ा झटका लगा। फैसले की खबर फैलते ही उनके समर्थकों ने मिठाई बांटी और जश्न मनाया।

 

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