Saturday, May 18, 2024

सहारनपुर में हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार को आजीवन कारावास

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

सहारनपुर। एडीजे आलोक शर्मा ने हत्या के सात साल पुराने एक मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 75-75 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगायां। सरकारी अधिवक्ता अमित त्यागी ने यह जानकारी दी।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2017 को गंगोह थाना क्षेत्र में पड़ौसी से हुए मामूली विवाद में रविंद्र सिंह पर पड़ौली जलसिंह ने अपने बेटे मलकित, कमलतीत और हरेंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया था। जिसमें रविंद्र की मौत हो गई थी।

 

इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से सोनिया ने 18 अगस्ता 2017 को सभी हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जसीट दाखिल की थी। एडीजे आलोक शर्मा ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

 

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय