सहारनपुर। एडीजे आलोक शर्मा ने हत्या के सात साल पुराने एक मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 75-75 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगायां। सरकारी अधिवक्ता अमित त्यागी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2017 को गंगोह थाना क्षेत्र में पड़ौसी से हुए मामूली विवाद में रविंद्र सिंह पर पड़ौली जलसिंह ने अपने बेटे मलकित, कमलतीत और हरेंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया था। जिसमें रविंद्र की मौत हो गई थी।
इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से सोनिया ने 18 अगस्ता 2017 को सभी हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जसीट दाखिल की थी। एडीजे आलोक शर्मा ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।