Monday, December 23, 2024

योगराज सिंह की शिकायत पर शासन ने लिया संज्ञान, सरकारी वकील हटाया, जांच भी शुरू कराई

मुज़फ्फरनगर। जनपद के बहुचर्चित 21  साल पुराने चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में प्रदेश शासन के निर्देश पर डीएम ने सरकारी वकील को मुकदमे से हटा दिया है और उनके खिलाफ जांच भी शुरू करा दी है।
चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर 5 मुज़फ़्फ़रनगर अशोक कुमार के यहाँ चल रही है, जिसमें वादी व रिपोर्टकर्ता योगराज सिंह पूर्व मन्त्री के अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने कुछ दिन पूर्व 311 सीआरपीसी की दरखास्त न्यायालय में पेश की थी, जिसमें सरकारी वकील परविंदर कुमार ने वह दरखास्त न्यायालय के सम्मुख पेश करने से मना कर दिया था, जिसके मना करने पर वादी योगराज सिंह ने सरकारी वकील परविंदर कुमार पर मुलज़िम पक्ष से मिलने/साज ख़ाने व मुलज़िम को मुक़दमे में लाभ देने का आरोप न्यायालय के सम्मुख लगाया था।
पूर्व मंत्री ने बताया कि उन्होंने सरकारी वकील परविंदर कुमार की शिकायत ज़िलाधिकारी से की थी। तत्पश्चात् लखनऊ में प्रमुख सचिव न्याय व गृह विभाग के सचिव स्तर पर भी सरकारी वकील परविंदर कुमार की शिकायत की गई थी , जिस पर शासन द्वारा संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई करते हुए ज़िलाधिकारी मुज़फ़्फ़रनगर को निर्देश दिये गए कि तत्काल सरकारी अधिवक्ता परविंदर कुमार को इस मुक़दमे से स्थानांतरित कर दिया जाये तथा अधिवक्ता परविंदर कुमार की विभागीय जाँच के आदेश भी दिए गए।
पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव न्याय विभाग व गृह मन्त्रालय द्वारा दिये गये निर्देश पर ज़िलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते उक्त मुक़दमे से सरकारी वकील को तत्काल हटा दिया तथा जाँच के आदेश जारी किये है ।
आपको बता दे कि चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में  भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित तीन को नामजद किया गया था, सुनवाई के चलते दो की मौत हो चुकी है ,अब केवल नरेश टिकैत के बारे में ही सुनवाई चल रही है ।इस मामले में अपर जिला जज के खिलाफ भी योगराज सिंह ने शिकायत की थी और मुकदमा उनकी अदालत से स्थानांतरित करने के प्रार्थनापत्र जिला जज और सुप्रीम कोर्ट में दिए थे जिन्हे अदालत ने नामंजूर कर दिए थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि इस मुकदमे में अमित त्यागी सरकारी अधिवक्ता नामित है, परविंदर कुमार उनके सहयोगी है।  अभी उन्हें इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। सम्भवतः होली के अवकाश के बाद उन्हें आदेश प्राप्त हो तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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