Saturday, April 26, 2025

यूपी सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक, अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस किया था निलंबित

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।

जानकारी के मुताबिक संजय गांधी अस्पताल में 14 सितंबर को दिव्या शुक्ला की मौत हो गई थी। उनका पथरी का ऑपरेशन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की जांच में चिकित्सकों की लापरवाही उजागर हुई। जिसके बाद 18 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।

इस मामले में जस्टिस विवेक चौधरी और मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। इसी के साथ राज्य को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।
अदालत का यह आदेश लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ डॉक्टरों सहित अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच आया है, जो बुधवार को नौवें दिन में प्रवेश कर गई।

[irp cats=”24”]

बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल का लाइसेंस एक ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत के बाद 18 सितंबर को निलंबित कर दिया गया था। अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग और आपातकालीन सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय