गाजियाबाद। कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा- 14(1) के अंतर्गत एक बड़ी कार्यवाही की गई है। शातिर गैंगस्टर लोकेश राजपूत की करीब चार करोड़, 25 लाख की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया गया है। डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि लोकेश राजपूत शातिर किस्म का गैंगस्टर है। उसने एक फर्जी कंपनी बनाई थी और अन्य साथियों के सहयोग से काफी लोगों को पैसा इंवेस्ट कराया। लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर उनका पैसा लगवाया गया। सारा पैसा हड़पकर लोकेश ने अपने व पत्नी के नाम कई संपत्तियां खरीद लीं।
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पुलिस आयुक्त की कोर्ट के आदेश पर हुई कुर्की डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया लोकेश के खिलाफ कविनगर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। जांच में लोकेश या उसकी पत्नी लवी राजपूत की आय का कोई श्रोत नहीं मिला। जांच में साफ हो गया कि लोकेश ने सभी संपत्ति अवैध ढंग से अर्जित की हैं। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त अजय मिश्र ने कोर्ट में पेश की। न्यायालय के द्वारा अवैध रूप से अर्जित सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया।
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न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना मधुबन – बापूधाम द्वारा सवा चार करोड़ की संपत्तियां शनिवार को कुर्क की गई हैं। पैसा डबल करने का देते थे झांसा डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन में क्लासिक रेजीडेंसी निवासी अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र मेवाराम एक शातिर किस्म का गैंगस्टर है। लोकेश के द्वारा गैंग बनाकर फर्जी फर्म के सहारे लोगों को पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर अपने व अपने परिवार के नाम पर करोड़ों की अचल संपत्ति अर्जित की गई थी। ठगी करने के लिए गैंगस्टर ने अपने गैंग में एक शातिर महिला को भी शामिल कर रखा था।
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डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त लोकेश के विरुद्ध विभिन्न थानों मे धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत, आपराधिक षड़यंत्र और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी जैसे 16 संगीन मुकदमें दर्ज हैं। गैंगस्टर फिलहाल डासना जेल में बंद है। एसीपी ने बताया कि लोकेश एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसके गैंग के विरुद्ध थाना कविनगर पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।