नई दिल्ली। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 23 दवाओं के खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं। इन दवाओं में मधुमेह और उच्च रक्तचाप (बीपी-डायबिटिज) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। एनपीपीए ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
अधिसूचना के मुताबिक, एनपीपीए ने 26 मई, 2023 को प्राधिकरण की 113वीं बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत इन दवाइयों की खुदरा कीमतें तय की गई हैं। एनपीपीए ने मधुमेह की दवा ‘ग्लिक्लाजाइड ईआर’ और ‘मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड’ की एक गोली की कीमत 10.03 रुपये तय की है।
इसी तरह टेल्मिसर्टन, क्लोर्थालिडोन और सिल्नीडिपाइन की एक गोली की खुदरा कीमत 13.17 रुपये होगी। इसके अलावा दर्द निवारक दवा ट्रिप्सिन, ब्रोमेलैन, रुटोसाइड ट्राइहाइड्रेट और डाइक्लोफेनाक सोडियम की एक गोली की खुदरा कीमत 20.51 रुपये तय की गई है।
एनपीपीए ने कहा कि उसने दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 (एनएलईएम 2022) के तहत 15 अधिसूचित फॉर्मूलेशन के अधिकतम मूल्य में भी संशोधन किया है। इसके अलावा दो अनुसूचित फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमत भी तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि एनपीपीए देश में थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन का नियंत्रण और कीमतों को तय और संशोधित करता है। यह देश में दवाओं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने के साथ दवाइयों के कीमतों की निगरानी भी करता है। इसके अलावा ग्राहकों से वसूले गए अधिक मूल्यों की भी वसूली करता है।