मेरठ। शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बनी अवैध दुकानें ध्वस्त होगी। इसके लिए व्यापारियों को तीन माह में दुकानें खाली करनी होंगी। इसके दो सप्ताह बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधि शोरूम, दुकान और ऑफिस आदि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को मंगलवार को बड़ा झटका दिया है। इससे व्यापारी में खलबली मच गई है। करीब डेढ़ हजार ऐसे निर्माण ध्वस्त होंगे, जो अवैध रूप से बने हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर हुए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए भवन स्वामियों को परिसर खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। इसके दो सप्ताह बाद आवास एवं विकास परिषद को अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना होगा।
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इस कार्य में सभी प्राधिकारी सहयोग करेंगे अन्यथा कोर्ट की अवमानना के तहत कार्यवाई की जाएगी। कोर्ट ने इसके साथ ही आवास एवं विकास के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिनके कार्यकाल में ये सबकुछ होता रहा।