मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना ब्रहमपुरी पुलिस ने द्वारा विचाराधीन हत्या के अभियोग में प्रभावी पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
थाना ब्रहमपुरी पर दिनांक 04.05.2014 को वादी जितेन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी 926 शिवशक्ति नगर थाना ब्रहमपुरी मेरठ की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 204/14 धारा 302/308 भादवि बनाम अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र ऋषिपाल निवासी 192/2 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी श्री परशुराम द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना में गुणदोष के आधार पर साक्ष्य संकलन कर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 72/14 दिनांक 18.06.2014 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी प्रमोद कुमार सिंह एवं प्रभारी/अपराध निरीक्षक ब्रहमपुरी रामस्नेही एवं आरक्षी पैरोकार का0 1462 दिलशाद व कोर्ट मौहिर्रर है0का0 1760 राहुल कुमार के द्वारा मा0 न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को मा0 न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय एडीजे/ एफटीसी-1 मेरठ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र ऋषिपाल निवासी 192/2 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी मेरठ को धारा 304 भादवि के द्वितीय खण्ड के अपराध में दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।