Wednesday, November 13, 2024

मेरठ में अवैध हथियार रखने के आरोपी को 50 दिन का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा

मेरठ। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना बहसूमा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 50 दिन के कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

थाना बहसूमा के वाद संख्या 68/09 मु0अ0सं0-537/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त राशिद पुत्र अजमुद्दीन निवासी मौ0 मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ को गुणवत्तापूर्ण विवेचना व अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम शासकीय अधिवक्ता, कोर्ट मोर्हर्रिर व थानाध्यक्ष-बहसूमा व कोर्ट पैरोकार म0का0 715 आरती के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त राशिद उपरोक्त को गुणदोष के आधार पर दण्ड़ित कराया गया।

आज दिनांक 08.11.2024 को माननीय न्यायालय जेएम मवाना द्वारा अभियुक्त राशिद उपरोक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 50 दिन का कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड के अन्तर्गत दण्ड़ित किया गया।

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