Monday, December 23, 2024

कैराना थाने में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने की रद्द, कहा-आपराधिक मामला नहीं है तालाब, चकरोड व नाली पर अतिक्रमण

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तालाब, चकरोड और नाली पर अतिक्रमण आपराधिक प्रकृति का नहीं है, जिस पर आपराधिक वाद चलाया जाए। यह राजस्व से जुड़ा मामला है। इसमें राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। धारा 67 के तहत कार्रवाई पूरी होने के बाद अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भूमि का सीमांकन कराया जा सकता है।

कोर्ट ने अपने इस आदेश के साथ कन्नौज के तिरवा थाने में 20 जून 2016 को प्रभाकांत व अन्य और शामली के कैराना थाने में 27 जुलाई 2018 को साजिद व आठ अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सहित पूरी आपराधिक प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने साजिद व आठ अन्य तथा प्रभाकांत व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। शामली के साजिद और आठ अन्य के खिलाफ कैराना थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोप लगाया गया उन्होंने खाता संख्या 176 पर गुजरने वाली नाली और 177 पर गुजरने वाले चक रोड पर कब्जा कर लिया है। याचियों के खिलाफ लेखपाल बालेश्वर दास ने सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

जांच अधिकारी ने सतही तौर पर जांच कर याचियों का कब्जा दिखाया और प्रधान के बयान के आधार पर आरोप पत्र दाखिल कर दिए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए समन जारी कर दिया। जबकि, इसी मामले में लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर सिविल अदालत (सीनियर डिविजन) ने भी याचियों को समन जारी कर रखा है। याचियों ने इन दोनों तरह के सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचियों की कृषि भूमि सार्वजनिक भूमि से जुड़ी हुई है। जिसका सीमांकन नहीं कराया गया। जांच अधिकारी ने सीमांकन कराए बिना ही प्रधान के बयानों के आधार पर आरोपी बना दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि खेतों एवं चकरोड का सीमांकन करने वाली सीमाएं धुंधली हो गई होंगी तथा इसकी पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उधर, कन्नौज के याची प्रभाकांत व अन्य पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय