Friday, November 22, 2024

917 सहायक प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती मामले पर हाईकोर्ट नाराज, अपर मुख्य सचिव को 30 मई को किया तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया है।

हालांकि, कोर्ट ने मौका दिया है कि यदि सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेकर उसे हलफनामे पर मुहैया कराती है तो तलबी से छूट रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपर मुख्य सचिव को 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

इसके पहले, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि उसके दो मई के आदेश के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 16 मई से 22 मई के बीच क्या हुआ। इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया। यह बताया गया कि पूर्व अपर मुख्य सचिव का तबादला हो गया है। 22 मई को नए अपर मुख्य सचिव एमएल अग्रवाल ने कार्यभार संभाला है।

कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार अगर इस मामले में ठोस निर्णय लेकर उसे हलफनामे पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है तो अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव उपस्थित हों। कोर्ट ने अपने दो मई के आदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोरम पूरा कर भर्ती पूरा करने का स्पष्ट आदेश दिया था लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा हो चुकी है, साक्षात्कार होना है। कोरम पूरा न होने से साक्षात्कार रुका है। कोर्ट इसके लिए यूपी सरकार को कई मौके दे चुकी है।

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