मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर में गत 7 अक्टूबर 212 को थाना पुरकाजी के दिल्ली-देहरादून हाइवे पर हत्यार बन्द बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र कुमार के तीन कर्मचारियों को घायल कर रुड़की से मुज़फ्फरनगर ला रहे 41,50,000-/(इकतालीस लाख पचास हज़ार रुपये)लूट के मामले में आरोपी मुकेश,लालसिंह,अंकित,अशोक,नीरज व रोहताश को लूट का दोषी ठहराते हुए 13 वर्ष की सज़ा व 40,4 0 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
आरोपी अमित को सबूत के अभाव में बरी करदिया मामले की सुनवाई एडीज 14 रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐडीजी सी वीरेंद्र नागर ने पैरवी की अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 7 अक्टूबर 2012 को प्रॉपर्टी डीलर योगेन्दर कुमार ने मामला दर्ज कराया था।
जब उसके तीन कर्मचारी बुलेरो कार में रुड़की से 41,50,000 रुपया लेकर आ रहे थे तो हाइवे पर पुरकाजी से आगे कार में सवार हतियार बन्द बदमाशों ने वाहन को रुकवाकर ओर कमर्चारियों को घायल कर लाखो रुपये की नकदी लूट कर फरार होने की घटना पर पुरकाजी पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में 7 आरोपियों के नाम प्रकाश में आए और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा था।