नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित रेप मामले में समन जारी किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने शाहनवाज हुसैन को 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट खारिज कर दी और भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 और 506 के तहत आरोपों पर संज्ञान लेते हुए समन जारी करने का आदेश दिया। दरअसल, इस मामले की शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस के कैंसिलेशन रिपोर्ट का विरोध करते हुए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की विरोध अर्जी को स्वीकार कर लिया।
शाहनवाज पर आरोप है कि वे अप्रैल 2018 में शिकायकर्ता को एक फार्म हाउस में ले गए। फार्म हाउस में महिला को नशीली चीज देकर उसके साथ रेप हुआ। महिला के मुताबिक, शाहनवाज ने घटना का वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर वो किसी को बताएगी, तो उसका अंजाम बुरा होगा। महिला ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि शिकायतकर्ता के आरोपों को खारिज कर दिया जाए। महिला के बयान सही हैं या गलत ये कोर्ट में ट्रायल के बाद ही पता चल पाएगा। इसलिए पुलिस की ये दलील सही नहीं है कि शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास है। बयान में हल्के विरोधाभास को आधार बनाकर संपूर्ण शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है।