सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई। उन्होंने सभी खाद्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दुकानदार अथवा व्यापारी का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न हो साथ ही मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अभियान चलाकर मिष्ठान के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की जाए।
इसके तहत आमजनमानस में विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से चैकिंग कराई जाए। खाद्य पदार्थों के तहत विविध पदार्थों के सैम्पल संग्रह किए जाएं। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तत्संबंधी नियमवाली 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थाे की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि होटलों की रसोई चेक कर साफ-सफाई सुनिश्चित कराएं। आमजनमानस के साथ ही छोटे दुकानदारों को भी मिलावटी खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव से अधिक से अधिक जागरूक किया जाए।
डीएम मनीष बंसल ने कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थाे पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। माननीय न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी कर मामलों का निस्तारण किया जाए। जुर्माने की राशि को समय से वसूल किया जाए। खाद्य कारोबार करने के लिए खाद्य लाईसेंस, पंजीकरण अनिवार्य है इसलिए सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाईसेंस एवं पंजीकरण से आच्छादित किया जाए। खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कैम्पों एवं नियमित निरीक्षणों के माध्यम से जागरूक किया जाए।
सभी पंजीकृत दुकानों पर 1076 हैल्पलाईन नम्बर चस्पा किया जाए जिससे खाद्य पदार्थों में शिकायत होने पर कोई भी आमजन शिकायत दर्ज करा सके। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं निर्माता को fortified food (milk, oil, rice, aata, salt) के बारे में जागरूक कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। Fssai द्वारा निर्धारित प्रोग्राम Dom Apperatus के माध्यम से Re Used Cooking Oil की मौके पर जांच की जाए। Fssai द्वारा निर्धारित प्रोग्राम Ruco (Re used cooking oil) कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा तीन बार प्रयोग किये गये तेल के बचे अंश को बायोडीजल कम्पनी को देने के प्रावधान का क्रियान्वयन किया जाएं।
मिड-डे-मील योजना के तहत बन रहे भोजन के समय-समय पर नमूना लिया जाए। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के तहत आई०सी०डी०एस० द्वारा वितरित की जा रही खाद्य सामग्री का समय- समय पर विभाग द्वारा सर्वे नमूना की कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय पवन कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।