Monday, September 30, 2024

अमिताभ ठाकुर ने मुख्य सचिव व डीजीपी को लिखा पत्र, संगीत सोम के खिलाफ FIR की मांग,कहा- प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र को खुलेआम धमकी

मेरठ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के भेजकर भाजपा नेता संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर तथा विधिक कार्यवाही की मांग की है।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों संगीत सोम द्वारा मेरठ के एआर कोऑपरेटिव को फोन पर धमकी दी गई और इसके बाद उनके द्वारा कल मुरादाबाद में एक सार्वजनिक सभा में सरकारी कर्मियों को जूते से मारे जाने की बात कही गई।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ये सारी बातें प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र को खुलेआम धमकी है। इस प्रकार की धमकी से प्रशासनिक तंत्र में काम कर रहे लोगों के मन में भारी भय व्याप्त हो जाना स्वाभाविक है, जो लोक शांति और लोक व्यवस्था के लिए भारी खतरा है और पूरी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने वाला है एवं उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट की परिभाषा में आता दिखता है, जिसके संबंध में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
भाजपा नेता संगीत सोम द्वारा लगातार सरकारी कर्मियों को मार पीट की धमकी देने और इसके लिए उकसाने के संबंध में कार्यवाही  विगत दिनों बीजेपी  के सरधना, मेरठ से पूर्व विधायक संगीत सोम का ऑडियो  वायरल हुआ, जिसमे वे एआर कॉपरेटिव, मेरठ को धमकाते हुए सुने जा रहे हैं – “एआर साहब ध्यान रखना मुझे तीसरी आंख न खोलनी पड़ जाए.ऑफिस से उठाकर लाऊंगा तुम्हे.” ऑडियो का लिंक https://youtu.be/uGbGt8ob23M?si=EN-L2HrbgHe4kQnE  इसके बाद मुरादाबाद के थाना मुड़ापाण्डे इलाके में क्षत्रिय स्वाभिमान एवम चिंतन समारोह में श्री संगीत सोम का एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने खुले मंच से कहा – “मैंने ही अधिकारी को धमकाया था, मेरी ही आवाज है उसमें लेकिन कम धमकाया था, अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा भी.” वीडियो का लिंक दिया है।
जाहिर है कि ये सारी बातें प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र को खुलेआम धमकी है। इस प्रकार की धमकी से प्रशासनिक तंत्र में काम कर रहे लोगों के मन में भारी भय व्याप्त हो जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार की सार्वजनिक धमकियां लोक शांति और लोक व्यवस्था के लिए भारी खतरा है और पूरी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने वाला है। यह समस्त तथ्य श्री संगीत सोम के इन धमकियों को गंभीर अपराधिकृत कृत्य बनाते हैं. साथ ही यह उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट की धारा 2(बी)(iv) में भी स्पष्ट रूप से आता दिखता है।
अतः कृपया इन दोनों वीडियो का संज्ञान लेते हुए इनके संबंध में समुचित धाराओं में एफआईआर सहित समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई करने की कृपा करें।

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