मुजफ्फरनगर। राणा स्टील में जीएसटी के छापे के दौरान हंगामा व मारपीट के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राणा व इमरान के विरुद्ध जानलेवा हमले की धारा बढ़ाई गई है। जनपद में विगत दिवस जीएसटी रेड के मामले में पुलिस द्वारा जानलेवा हमले की धारा 109 बीएनएस एक्ट की बढ़ोत्तरी कोर्ट ने मंजूर कर ली है।
अभियोजन अधिकारी केसी मौर्या के अनुसार पुलिस द्वारा जीएसटी अधिकारी पर कथित जानलेवा हमला करने की धारा 109 बीएनएस की बढ़ोतरी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है । बचाव पक्ष ने आरोपियों की ओर से धारा 109 के लिए ज़मानत अर्जी दाखिल की जो बाद में सीजेएम ने रद्द कर दी है। अब बचाव पक्ष की ओर से ज़मानत अर्जी सेशन कोर्ट मे दाखिल की जाएगी।
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इससे पूर्व धारा बढ़ोत्तरी के विरोध में बचाव पक्ष के वकील कुंवर पाल सैनी, वकार अहमद आदि ने अपने तर्क रखे, लेकिन सीजेएम ने सभी तर्क खारिज करते हुए धारा 109 बीएनएस का रिमांड तीनों आरोपियों का मंजूर कर लिया। पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राना का रिमांड 18 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है।
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पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आज इमरान को भी जीएसटी टीम पर हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश किए गए आरोपी इमरान का रिमांड 23 दिसंबर तक मंजूर कर उसे भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तीनों आरोपी शाहनवाज राना, सद्दाम राना व इमरान को कोर्ट में पेश किया गया था।
पूर्व विधायक शाहनवाज राना की सुनवाई आज 11 दिसंबर तक टल गई है। आज जिला न्यायाधीश अजय कुमार की कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी है, अब मामले की सुनवाई विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में आगामी 11 दिसम्बर को होगी।