मेरठ: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। आरोपियों ने वर्ष 2022 में एक महिला की हत्या की थी। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिलाई। न्यायालय एडीजे 16 ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जिला पुलिस प्रवक्ता ने अदालत के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त मुन्शी पुत्र स्व0 हरचरण, मदन पुत्र मुन्शी और मनोज पुत्र स्व0 मेकचन्द, निवासी ग्राम पाली, ने वादी विक्रम सिंह पुत्र स्व0 लखीराम, निवासी ग्राम झुनझनी, थाना बहसूमा, जनपद मेरठ के घर में घुसकर उनकी पुत्री पूनम पत्नी स्व0 सुधीर कुमार पर लाठी, डंडों और फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पूनम की बाद में उपचार के दौरान जिला प्यारेलाल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस घटना में विक्रम सिंह भी अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में घायल हो गए थे।
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घटना के संबंध में थाना हस्तिनापुर पर मुन्शी, मदन और मनोज के खिलाफ धारा 302/452/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस द्वारा निरंतर की गई सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।