Thursday, January 30, 2025

तीन वर्ष तक शस्त्र क्रय न किए जाने तथा नवीनीकरण पंजिका में प्रविष्ट न होने पर शस्त्र लाईसेंस निरस्त किए जाने का है प्राविधान :- मनीष बंसल 

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने बताया कि जनपद सहारनपुर में राजकीय सेवकों जी०एस० शस्त्र लाईसेंस पंजिका में कुल 409 शस्त्र लाईसेंसी ऐसे है, जिनके द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय होने के उपरांत भी अपने शस्त्र लाईसेंस पर शस्त्र दर्ज नहीं कराया गया है और बहुत अधिक लंबी अवधि से शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। शस्त्र लाईसेंस राजकीय सेवकों की तत्समय जनपद में तैनाती के समय स्वीकृत किये गये थे।

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राजकीय सेवक वर्तमान में जनपद में तैनात नहीं है और उनका वर्तमान पता भी उपलब्ध नहीं है। आयुध नियमावली- 2016 के नियम 18 में उल्लिखित शस्त्र लाईसेंस निर्गत होने के पश्चात 03 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी शस्त्र क्रय नहीं किये जाने एवं दीर्घावधि से शस्त्र लाईसेंस के नवीनीकरण की पंजिका में प्रविष्टि न होने के कारण शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जाने योग्य है। जिन 409 शस्त्र लाईसेंसो पर शस्त्र क्रय नहीं किया गया है, उनकी सूची नजारत अनुभाग,कार्यालय जिलाधिकारी,सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, जिसका किसी भी कार्यदिवस में अवलोकन किया जा सकता है।

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जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसे शस्त्र लाईसेंसियो को एक अवसर प्रदान करते हुये सूचित किया है कि जिनके द्वारा अपने शस्त्र लाईसेंसो पर अभी तक शस्त्र क्रय एंव शस्त्र लाईसेंस के नवीनीकरण की प्रविष्टि नहीं कराई गई है, वह 15 दिवस के भीतर आयुध अनुभाग में उपस्थित होकर अपने शस्त्र लाईसेंस संबंधी सभी प्रविष्टियों को अद्यावधिक करा लें। प्रविष्टियां अद्यावधिक न कराये जाने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही हेतु समस्त उत्तरदायित्व संबंधित शस्त्र लाईसेंसी का होगा।

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