नई दिल्ली। यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रणवीर के बयान पर नाराजगी जाहिर की और सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर से संबंधित गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, लेकिन कहा कि रणवीर के दिमाग में “गंदगी” भरी हुई है, और समाज को इस प्रकार की विकृत मानसिकता पर शर्मिंदगी महसूस होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया कि वह बिना अदालत की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने का आदेश भी दिया।
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रणवीर की ओर से वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि उनका मकसद हास्य था, न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि कला के नाम पर इस प्रकार की भाषा और बयानों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने रणवीर के बयान को अपमानजनक और आपत्तिजनक करार दिया, और वकील से यह सवाल किया कि क्या आप इस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं?
अभिनव चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के मामलों से नफरत करते हैं, लेकिन कोर्ट ने फिर भी रणवीर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की।