प्रयागराज। अतीक अहमद के दोनों बेटों को लंबे समय बाद बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि 2 मार्च को उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया था। आज उन्हें रिहाई दी गई है। बालगृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाता। ऐसे में एहजम को बालगृह से बाहर निकाला जाना अनिवार्य हो गया था।
बालगृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाता। ऐसे में एहजम को बालगृह से बाहर निकाला जाना अनिवार्य हो गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की कस्टडी के लिए आने वाले आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था।
आपको बता दें कि एहजम के साथ अबान की कस्टडी के लिए अतीक की बहन परवीन ने बाल कल्याण समिति के पास आवेदन किया था। उस पर फैसला लेते हुए बाल कल्याण समिति ने दोनों को परवीन अहमद को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। परवीन असरौली हटवा पुरामुफ्ती की निवासी हैं। अब दोनों उन्हीं के पास रहेंगे।