Saturday, November 23, 2024

मुख्तार अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को बड़ी राहत, पैट्रोल पम्प सीज का डीएम को अधिकार नहीं !

प्रयागराज । बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज (जब्त) पेट्रोल पम्प याची को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया है और कहा है कि पेट्रोल पंप का अलग हिसाब रखा जाए, जिसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि बिना प्रशासक नियुक्त किए जिलाधिकारी को पेट्रोल पम्प सीज करने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने गैंगस्टर कानून के तहत जब तक प्रशासक नियुक्त नहीं कर लिया जाता तब तक याची को पेट्रोल पम्प संचालित करने देने का निर्देश दिया है। याची को धारा 16 के तहत दाखिल अर्जी पर कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल करने की छूट दी है।

कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी गाजीपुर सम्पत्ति की कुर्की कर सकते हैं, किंतु प्रशासक नियुक्त किए बगैर सीज नहीं कर सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी की खंडपीठ ने फरहत अंसारी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि उसने 2019 में अपनी कमाई से पेट्रोल पम्प स्थापित किया है। गैंगस्टर की सम्पत्ति से पम्प स्थापित होने का आरोप गलत है। याची ने आयकर रिटर्न भी दाखिल किया। अपर महाधिवक्ता का कहना था कि सम्पत्ति कुर्क कर गैंगस्टर कोर्ट को संदर्भित कर दिया गया है और याची ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। याची को जिलाधिकारी के समक्ष आपत्ति करनी चाहिए थी। जब्त सम्पत्ति कोर्ट को संदर्भित की गई है जहां से अवमुक्त कराई जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी सम्पत्ति कुर्क कर सकते हैं किंतु सीज करने का अधिकार नहीं है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय