Tuesday, December 17, 2024

मुज़फ़्फरनगर दंगा: भड़काऊ भाषण के मामले में आरोप तय नहीं, सुनवाई 3 जनवरी 2025 तक स्थगित

मुज़फ़्फरनगर। 2013 में मुज़फ़्फरनगर के नगला मडोर की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में आज भी आरोप तय नहीं हो सके। विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, पूर्व भाजपा सांसद भारतेन्दु सिंह, साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, अशोक कुमार कंसील, बिट्टू सिकेड़ा, पूर्व भाजपा सांसद सोहनवीर सिंह, और सांसद हरेन्द्र मलिक आदि आरोपी अदालत में पेश हुए थे। हालांकि, कुछ आरोपी अदालत में पेश नहीं हो पाए, जिसके कारण आरोप तय नहीं हो सके।

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विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार फौजदार ने मामले की सुनवाई को 3 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दिया है।

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आज के सुनवाई में यूपी मंत्री कपिल देव, पूर्व मंत्री शोक कटारिया, और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार राणा भी पेश नहीं हुए।

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मामला 2013 के मुज़फ़्फरनगर दंगे से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि इन नेताओं ने अपने भाषणों से हिंसा को भड़काया और कानून का उल्लंघन किया।

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