हरियाणा के विधायकों के लिए बड़ी सौगात: फाइव-स्टार होटल में ठहरने की मिली मंजूरी, बढ़ा किराया भत्ता
चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उनके ठहरने और यात्रा भत्तों से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किया है। नये प्रावधानों के तहत अब हरियाणा के विधायक फाइव-स्टार होटलों में भी रुक सकेंगे। मेट्रो शहरों में इसके लिए अधिकतम 12 हजार रुपये प्रतिदिन और गैर-मेट्रो शहरों में नौ हजार रुपये प्रतिदिन तक की सीमा तय की गयी है। यह राशि पहले तय 5,000 रुपये की सीमा से लगभग 168 प्रतिशत अधिक है।
हरियाणा विधानसभा सचिव राजीव प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नये नियमों को ‘हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को भत्ते) संशोधन नियम, 2025’ नाम दिया गया है। नये नियमों में पूर्व विधायकों को भी राहत दी गयी है। करीब 550 पूर्व विधायकों के लिए पेंशन, महंगाई भत्ते और यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा हटा दी गयी है। इसके साथ ही अब पूर्व विधायक हर महीने यात्रा भत्ते के रूप में 10 हजार रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले को जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं में बड़ा सुधार माना जा रहा है, वहीं इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा भी तेज हो गयी।
