मध्यप्रदेश: बड़वानी डीएम ने की सख्त कार्रवाई, बाबू को बनाया चपरासी
बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की कलेक्टर जयति सिंह ने वित्तीय अनियमितता के गंभीर मामले में तहसील न्यायालय बड़वानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 को पदावनत कर भृत्य (चपरासी) के पद पर पदस्थ करने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह की कार्रवाई पहले बुरहानपुर जिले में कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा की गयी थी।
अधिकृत जानकारी के अनुसार, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 प्रकाश डुडवे पर शासकीय वसूली की 3 लाख 2 हजार 266 रुपये की राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं करने और शासकीय धन के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध पाया गया। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन माना गया।
आरोप सामने आने के बाद 16 अप्रैल 2024 को कर्मचारी को निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर 14 जून 2024 को अपर कलेक्टर बड़वानी को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के दौरान कर्मचारी ने वित्तीय अनियमितता स्वीकार करते हुए 5 जून 2024 को 1 लाख 43 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा की। इसके बाद 4 मार्च 2025 को हुई सुनवाई में विभागीय जांच में आरोप पूर्णतः सिद्ध पाए गए। 19 वर्ष से अधिक के सेवाकाल के मद्देनजर कलेक्टर ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कठोर कार्रवाई नहीं की और सहायक ग्रेड-3 के पद से अवनत कर तहसील कार्यालय पानसेमल में भृत्य के पद पर पदस्थ करने का आदेश दिया।
इसी तरह जनवरी 2025 में तत्कालीन बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए सहायक ग्रेड-3 सुभाष काकड़े को पदावनत कर भृत्य बनाया था। वर्तमान में भव्या मित्तल खरगोन जिले के कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं।
सं गरिमा
