दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला वकीलों ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में उठाया। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि जब तक कोर्ट खुद निर्देश नहीं देता, तब तक राज्य अपनी ओर से जरूरी कदम नहीं उठाते। एक और वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश को धता बताकर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन कर रहे हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 दिसंबर को तीन जजों की पीठ के सामने यह मामला लगा है। हम वो आदेश देंगे, जिन पर व्याहारिक रूप से अमल संभव हो।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर चीफ जस्टिस ने वकीलों और केस में खुद पैरवी करने वालों को सुझाव दिया है कि वो उच्चतम न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलील रखने के बजाय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी वकीलों और अपनी पैरवी खुद करने वाले लोगों को ऐसी ही सलाह दी है।
