नाथुखेड़ी सड़क पर अवैध चाहरदीवारी का मुद्दा पहुंचा हाई कोर्ट, प्रशासन की कार्यवाही पर उठे सवाल
Nainital News: नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र स्थित नाथुखेड़ी गांव की ग्रामीण सड़क पर कथित अतिक्रमण मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जिलाधिकारी हरिद्वार से पूछा है कि सड़क से अवैध निर्माण हटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है।
जनहित याचिका में उठाया गया सड़क संकरी होने का मुद्दा
राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाही नहीं आरोप
याचिका में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक ने पहले ही अपनी जांच रिपोर्ट में सड़क पर अतिक्रमण की पुष्टि कर दी थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए इस अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए।
रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। अदालत ने साफ कर दिया है कि प्रशासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
