मेरठ। विशेष चेकिंग अभियान में, हाई लॉस फीडरों पर अब तक 22931 कनेक्शन चेक किये गये हैं। जिसमें से 427 कनेक्शन पर विद्युत चोरी में, एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 441.54 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई है।पीवीवीएनएल ने उपभोक्तओं से अपील कि विद्युत चोरी रोकने मे, विभाग को सहयोग प्रदान करें। मीटर मे छेडछाड, शंट लगाने वाले व्यक्तियों एवं इसके लिए प्रलोभन देने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना हेल्पलाइन नं0 1912 पर दें।
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पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही डिस्कॉम के सभी जिलो मे जारी है। मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) मे लाइन हानियों एवं ए०टी० एण्ड सी० हानियों को कम करने तथा राजस्व वसूली एवं कलेक्शन एफीसिऐन्सी बढाने तथा विद्युत चोरी पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।
प्रबन्ध निदेशक ईशा दुहन (IAS) ने बताया कि दिनांक 17.03.2025 से अब तक जनपद मेरठ के हाई लॉस एरिया लिसाडी गेट एवं सरधना टाउन एवं जनपद बागपत के बडौत टाउन, जनपद गाजियाबाद के बमहैटा, कलछीना (मोदीनगर), टीला, झंडापुर, महाराजपुर तथा खडखड (साहिबाबाद), जनपद बुलन्दशहर के चिन्हित हाई लॉस एरिया खुर्जा, जनपद हापुड मे हापुड टाउन, जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल टाउन, जनपद शामली में ऊन, जनपद सहारनपुर मे अम्बाला रोड एरिया, जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी टाऊन एवं जेवर टाऊन, जनपद मुरादाबाद के चिन्हित हाई लॉस एरिया जामा मस्जिद एरिया, काण्ठ टाउन, जनपद रामपुर के स्वार एवं जनपद संभल के चन्दौसी तथा जनपद अमरोहा के हाई लॉस एरिया, हसनपुर नगर पालिका एरिया, चहाशेरी एवं शहानपुर में चैकिंग की गयी जिसमें, 22931 परिसर चैक किये गये, विद्युत चोरी की 427 एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई, 24 मीटरों में 65021 यूनिट स्टोर रीडिंग पकडी गई, 163 केस गलत टैरिफ में चलते पाये गये, 1229 मीटर परिसरों से बाहर शिफ्ट किये गये तथा 5609 संयोजन बकाये पर विच्छेदित कर रू0 441.54 लाख की राजस्व वसूली की गई।
प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि विद्युत चोरी के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। विद्युत चोरी करने वालों को बख्शा नही जाएगा। कटिया डालना संज्ञेय अपराध है मीटर मे छेड़-छाड, केबिल में कट आदि विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, विद्युत चोरी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अतः सभी उपभोक्ताओ से अनुरोध है कि बिजली चोरी न करें तथा बिजली चोरी रोकने मे, विभाग का सहयोग करें।