मुजफ्फरनगर। जिला कारागार में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से मोबाइल बरामदगी के मामले में पुलिस ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रिमांड बनाने के लिए प्रार्थना पत्र एसीजेएम कोर्ट में दाखिल किया। उस पर पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए प्रार्थना पत्र दिया है।
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आरोप है कि जेल में पूर्व विधायक के साथ जेल प्रशासन द्वारा मारपीट की गई है, जिस कारण पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर रही है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एक अप्रैल को जिला अस्पताल में उनका मेडिकल कराने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
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ज्ञातव्य है कि मंगलवार को जिला कारागार की बैरक में जीएसटी चोरी के मामले में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से मोबाइल बरामद हुआ था। आरोप है कि मोबाइल के संबंध में पूछताछ करने पर पूर्व विधायक ने जेलर राजेश कुमार सिंह के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी थी।
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वरिष्ठ अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बताया कि शनिवार को विवेचक की तरफ से एसीजेएम कोर्ट की न्यायाधीश आकांक्षा गर्ग की कोर्ट में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पूर्व विधायक का रिमांड बनाने की अपील की गई जिस पर उनके द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जेल में पूर्व विधायक के साथ मारपीट की गयी है। इसी कारण पुलिस उन्हें रिमांड के लिए कोर्ट में पेश नहीं कर रही है।
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कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एक अप्रैल को पूर्व विधायक का जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। मैडिकलको एक अप्रैल को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट उनके रिमांड पर विचार करेगी, जबकि विवेचक का कहना है कि शांति व्यवस्था भंग की आशंका की वजह से वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनवाने की अपील की गयी है।