Sunday, November 3, 2024

जानलेवा हमले के मामले दो को मिली कोर्ट से पांच साल की सजा, बीस हजार रुपए का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों ने घेर में घुसकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव गढ़ी नौआबाद निवासी अमरीश कुमार पुत्र रतनलाल शर्मा ने भौराकलां थाने पर 19 जनवरी 2011 को तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था कि गांव के ही अमित व विपिन ने उसके कुलदीप पर उस समय धारदार हथियारों से हमला कर दिया था, जब वह अपने घेर में काम कर रहा था।

इस घटना में कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए थे। पुलिस ने घायल कुलदीप का मेडिकल कराया और मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया था।

यह मामला एफटीसी कोर्ट नंबर दो नेहा गर्ग के समक्ष चला, जिसमें आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अमित व विपिन को दोषी ठहराया और पांच साल की सजा सुनाई तथा बीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट में पैरवी एडीजीसी अरुण जावला ने की है।

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