मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर में गत 30 जुलाई 2008 को थाना भोपा के ग्राम मोरना में गला रेतकर संजय की हत्या करने के मामले में आरोपी मतीन, शमीम (दोनों भाई) आसिफ वसाजिद को उम्र कैद व 25,25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगा है।
जुर्माना अदा न किए जाने पर 3 माह की अतिरिक्त सज़ा कटनी पड़ेगी मामले की सुनवाई एडीजे 10 हेमलता त्यागी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडीजी सी कुलदीप कुमार व प्रदीप शर्मा ने पैरवी की जिसमें अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 30 जुलाई 2008 को थाना भोपा के ग्राम मोरना में घर से संजय लापता हो गए थे।
जिसके बाद उसका शव खेत में गर्दन से कटा बरामद हुवा था। म्रतक के भाई राजेन्द्र ने अज्ञात में मामला दर्ज कराया था बाद में पुलिस ने सात आरोपियों मतीन,शमीम,आसिफ,साजिद ,रियासत,सरफराज,भूरा के विरुद्ध कार्यवाही की थी कोर्ट ने तीन आरोपियों रियासत,सरफराज व भूरा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। जबकि 4 को दोषी मानकर सज़ा दी गई।