मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरीराम ने जानकारी दी है कि आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिसके अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के मार्गदर्शन में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित (जो कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर अपलोड है) आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, जल व विद्युत बिल (अशमनीय वादो को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद / तालाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन से संबंधित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित विवाद, राजस्व विवाद (केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित), सिविल विवाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्रीलिटीगेशन वाद: सभी प्रकार के दीवानी व सुलह समझौते योग्य अपराधिक शमनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेंगा।