मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए निर्देशित किया गया है।
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आदेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के मार्गदर्शन में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित(जो कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर अपलोड है) आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, जल व विद्युत बिल (अशमनीय वादों को छोडकर), वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद/तालाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृति लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वादो (जनपद न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित मात्र), सिविल वादो (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), प्रीलिटीगेंशन वाद-सभी प्रकार के दीवानी व सुलह समझौते योग्य अपराधिक शमनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।