Saturday, January 11, 2025

शामली में हेल्मेट अनिवार्यता के लिए “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” नीति लागू

शामली। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु और गंभीर चोटों पर अंकुश लगाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” की रणनीति लागू करने का निर्णय लिया है।

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया के निर्देशन में, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने जनपद-शामली के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को आदेश दिया है कि आगामी 07 दिनों में अपने प्रांगण में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाएं। इन होर्डिंग्स में यह साफ लिखा होगा कि 26 जनवरी 2025 से बिना हेल्मेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार, सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दंडनीय है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है।

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पेट्रोल पम्प संचालकों को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे हमेशा सक्रिय रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर निर्णय लिया जा सके।

इस नई नीति के लागू होने के बाद, उम्मीद की जा रही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग हेल्मेट पहनने के प्रति जागरूक होंगे।

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