मुज़फ्फरनगर। गत 4 अक्टूबर 2006 को थाना खतौली के ग्राम जसोला में मकान के छत पर लकड़ी डालने को लेकर राकेश पर गोली से व उसके पिता से मारपीट कर गाली गलौच करने के मामले में आरोपी दो भाइयों विनोद कुमार व रतन सिंह को 5,5 वर्ष की सज़ा व 20,20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायधीश, विशेष पोक्सो एक्ट के ज़ज़ रितिश सचदेवा की अदालत के हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 4 अक्टूबर 2006 को ग्राम जसौला में छत पर लकड़ी डालने को लेकर हुई कहासुनी में राकेश पर फायर कर घायल कर दिया व उसके पिता से मार पिटाई कर गाली गलौच की। इस घटना में दो भाइयों विनोद कुमार व रतन सिंह को नामजद किया गया था।