मेरठ: कपसाड़ कांड में आरोपी पारस सोम की उम्र पर सुनवाई, कोर्ट ने शिक्षक को रिकॉर्ड सहित किया तलब
मेरठ। जिले के सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपी पारस सोम की उम्र को लेकर गुरुवार को एससी-एसटी कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी की उम्र से संबंधित पुख्ता साक्ष्य सामने न आने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की है। कोर्ट ने जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाड़ के शिक्षक को शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ तलब किया है, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
आरोपी के परिजनों का दावा है कि पारस सोम नाबालिग है। इसी आधार पर 14 जनवरी को पारस सोम की ओर से अधिवक्ता सुनील शर्मा, संजीव राणा उर्फ संजू राणा, विजय शर्मा और बलराम सोम ने एससी-एसटी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में आरोपी को नाबालिग बताते हुए मामले को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में आधार कार्ड, जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाड़ का परिचय पत्र और हाईस्कूल की अंकतालिका साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई थी। इन दस्तावेजों में पारस सोम की जन्म तिथि 11 मई 2008 दर्ज बताई गई है। कोर्ट ने इन साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख निर्धारित की थी।
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उम्र निर्धारण के लिए ठोस प्रमाणों की आवश्यकता जताई और गवाहों को बुलाने के निर्देश दिए। इसके तहत अब स्कूल के शिक्षक को शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ 31 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष और वादी पक्ष दोनों को इसकी सूचना भेज दी है।
कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के दावे सुने जाएंगे, जिसके बाद आरोपी पारस सोम की उम्र तय करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार शिक्षक को रिकॉर्ड सहित तलब किया गया है और नोटिस की तामील हो चुकी है। वहीं, रूबी के परिजनों को भी नोटिस भेजकर अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।
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