मेरठ। सेंट्रल मार्केट के 661/6 में बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलने के बाद शास्त्रीनगर और जागृति विहार में 1468 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन और आवास विकास परिषद को दो माह के अंदर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
मेरठ के शास्त्रीनगर और जागृति विहार के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मेरठ प्रशासन और आवास विकास परिषद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के भूखंड 661/6 पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि बाकी अवैध निर्माण कब ध्वस्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 1468 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
आवास विकास परिषद की आवासीय काॅलोनी शास्त्रीनगर और जागृति विहार में लोगों ने आवासीय भूखंडों का स्वरूप बदलकर कॉमर्शियल भवनों का निर्माण कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्रीनगर और जागृति विहार के 1468 आवासीय भूखंडों पर कॉमर्शियल गतिविधि होने पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। आवास विकास और मेरठ प्रशासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारी व अधिवक्ता पहुंचे थे।