सहारनपुर न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 2 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई
सहारनपुर। न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 23 फरवरी को वादी उप निरीक्षक मनोज कुमार थाना नानौता की सूचना पर अभियुक्त शोएब पुत्र वाजिद मलिक निवासी ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद होने पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना नानौता पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 में विचाराधीन रहा।
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन व पुलिस मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 ने आज शोएब पुत्र वाजिद मलिक को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।
