शामली : 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान शामली में जनसभा मेें सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन द्वारा नरेन्द्र मोदी व मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोषी पर 100 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा नही करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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2014 के लोक सभा चुनाव में नाहिद हसन ने कैराना लोक सभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर नामाकंन किया था। 28 मार्च 2014 को शामली के आजाद चौक पर कार्यालय के उदघाटन के दौरान नाहिद हसन ने मायावती व नरेन्द्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इसके अगले दिन 29 मार्च को एसआई दीक्षित त्यागी ने शामली कोतवाली पर नाहिद हसन के विरूद्ध आईपीसी की धारा 171 (छ) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
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उक्त मुकदमें की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत में चल रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष की और से 4 गवाह पेश किए गये। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने सपा विधायक नाहिद हसन पर 100 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा नही करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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