गुरुग्राम/नूंह,। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को भडक़ाने के आरोप में जेल में बंद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत पर शनिवार को सुनवाई हुई। इसके बाद उन्हें दो केसों में अदालत से जमानत मिली गई। अन्य दो केसों में बाद में सुनवाई होगी। इसलिए वे अभी जेल में ही रहेंगे।
मामन खान की जमानत पर एडिशनल सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दो मामलों एफआईआर नंबर 149, 150 में मामन खान को जमानत दे दी गई। एफआईआर नंबर 137 व 148 में जमानत होना बाकी है, इसलिए मामन खान अभी जेल में ही बंद रहेंगे। विधायक मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला व अन्य ने शनिवार को नूंह कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। अर्जी पर सुनवाई करते हुए सिविल जज संदीप दुग्गल की अदालत ने सुनवाई करते हुए शाम 4 बजे जमानत पर फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि नूंह हिंसा मामले में विधायक मामन खान 19 सितम्बर से जेल में बंद हैं। विधायक मामन खान को पुलिस ने 14 सितंबर की रात जयपुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 15 सितम्बर को नूंह अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें दो दिन पुलिस रिमांड पर भेजा। इसके बाद 17 सितम्बर को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद एफआईआर नंबर 149 के अलावा तीन और एफआईआर 137, 148 और 150 में नामजद किया गया। कोर्ट ने 148, 149 और 150 मुकदमे में जेल के आदेश दिए थे। मुकदमा नंबर 137 में दो दिन दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा था। दो दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 19 सितम्बर को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में नूंह जेल में भेज दिया।