Saturday, January 25, 2025

देवबंद में लूट व हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने तीन लोगों को सुनाई सात वर्ष की सज़ा

देवबंद (सहारनपुर)। अपर जिला एवँ सत्र न्यायाधीश देवबन्द विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने अभियुक्तगण आबाद व इरशाद उर्फ छोडडा पुत्रगण कल्लू व इमरान उर्फ बाटू पुत्र हनीफ निवासीगण मौ0 बेरीयान पठानपुरा थाना देवबन्द को ट्रक लूटने का प्रयत्न करते हुए जान से मारने की नियत से जावेद पुत्र राकिब निवासी मौ0 बेरीयान पठानपुरा थाना देवबन्द को गोली मारकर घायल करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को ₹ 15000 के अर्थदंड से दण्डित करने की सजा सुनाई ।अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल शर्मा ने बताया कि दिनाँक 14 /12 /2016 की रात करीब 10:30 बजे रणखण्डी फाटक के पास पड़े खाली प्लाट में वादी साकिब पुत्र अबुल हसन निवासी मौ0 बेरीयान पठानपुरा थाना देवबन्द का भतीजा जावेद अपने ट्रक में सो रहा था तभी मुल्जिमान ने आवाज लगाकर ट्रक की खिड़की खुलवाने की कोशिश की और न खोलने पर ज़बरदस्ती ट्रक पर चढ़कर सो रहे जावेद पर जान से मारने की नीयत से आबाद ने अपने हाथ मे लिए देसी तमंचे से गोली चलाई जो जावेद की नाक के अगले हिस्से से लगकर गयी और जावेद जान बचाकर ट्रक से कूदकर भाग गया। मुल्जिमान ने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन ट्रक स्टार्ट नही हुआ। इस घटना की तहरीर घायल जावेद के चाचा साकिब ने थाना देवबन्द पर दी थी।

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जिसके आधार पर मुल्जिमान के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0स0- 920/ 2016 अ0 धारा 393, 307, 504 आई0पी0सी0 दर्ज किया था। जिसकी विवेचना उपरांत एस0आई0 पंकज कुमार ने मुल्जिमान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

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उक्त मुकदमे का विचारण अपर जिला एवँ सत्र न्यायाधीश देवबन्द विनीत कुमार वासवानी की अदालत में चला। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15000- 15000 ₹ के अर्थदंड से दंडित किया।

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