मेरठ। जिले को दहलाने वाले गुदड़ी बाजार के तिहरा हत्याकांड मामले में अदालत ने एक और हत्यारोपी शम्मी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आज सजा पर सुनवाई करते हुए उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में पहले से 10 दोषसिद्ध अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
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मेरठ कोतवाली के गुदड़ी बाजार में तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 11वें आरोपी शम्मी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शनिवार को सजा पर सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इजलाल कुरैशी समेत 10 दोषियों को कोर्ट पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। इस प्रकरण में पिछले माह हाईकोर्ट से शीबा सिरोही को जमानत मिल गई थी।
मेरठ में 23 मई 2008 को बालैनी नदी के किनारे तीन युवकों के शव मिले।
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इनकी पहचान पुनीत गिरि (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड, सुनील ढाका (27) निवासी जागृति विहार और सुधीर उज्ज्वल (23) निवासी गांव सिरसली, बागपत के रूप में हुई थी। पुलिस के मुताबिक 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
1 अगस्त 2024 को कोर्ट ने 10 आरोपियों इजलाल कुरैशी, अफजाल, महराज, कल्लू उर्फ कलुआ, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन पर हत्या आदि धाराओं और शीबा सिरोही पर हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाया था। इसके बाद पांच अगस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हत्याकांड के दो आरोपी इसरार और माजिद की मौत हो गई थी।