मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मामले में उचित मुआवजा न देने पर एडीएम एफ को 16 दिसम्बर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
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बताया जा रहा है कि अंकुर गोयल पुत्र विनोद कुमार निवासी दक्षिणी सिविल लाईन व गिरीश अग्रवाल पुत्र पवन अग्रवाल निवासी पडपडगंज इस्ट देहली की ग्राम शेरनगर तहसील सदर के गाटा संख्या 1209 से अकृषिक व्यवसायिक फैक्ट्री की 311 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण करने के बाद 15 मई 2021 को अवार्ड पारित किया गया था, परंतु प्रार्थीगण की अर्जित भूमि पर अवार्ड में अर्जित रकबा से 210 वर्गमीटर भूमि पर अधिक कब्जा अपर जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से बिना प्रतिकर का भुगतान किये प्रार्थी की फैक्ट्री को एनएचएआई के अधिकारियों ने विधि विरूद्ध तरीके से जेसीबी से तोडकर हाईवे का निर्माण किया है।
परंतु आज तक प्रार्थी की फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर से अर्जित भूमि की कब्जानुसार मौके की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान नहीं किया गया है और प्रार्थी की कब्जानुसार रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 को उपजिलाधिकारी सदर ने भेजी है, जिसमें प्रार्थी की फैक्ट्री (24.30 मीटर फ्रंट व गहराई 7.40 मीटर यानिकी कुल 179.82 वर्गमीटर) कुल 179.82 वर्गमीटर भूमि पर फैक्ट्री तोडकर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से आज तक प्रार्थी को बार-बार मांग करने के उपरांत भुगतान भी नहीं किया गया है।
जिस कारण प्रार्थी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 24554 सन् 2024 अंकुर गोयल आदि बनाम परियोजना निदेशक एनएचएआई आदि योजित की, जिसमें सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 11 सितम्बर को प्रार्थी की भूमि का कब्जानुसार ऐज-पर-अवार्ड 15 मई 2021 नियमानुसार भुगतान किये जाने के आदेश पारित किया, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थी ने 26 सितम्बर को अपर जिलाधिकारी को बजरिये रजिस्ट्री डाक भेजी, परंतु प्रार्थी का भुगतान नहीं किया, जबकि एनएचएआई प्रार्थी की फैक्ट्री पर अर्जन से अधिक रकबे पर कब्जा किये हुए है, जिसका प्रतिकर भी आज तक प्रार्थी को नहीं दिया गया है।
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जिसकी मांग भी प्रार्थी ने की थी, उनका कहना है कि इसके सम्बंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 11 सितम्बर 2024 को आदेश भी पारित किया गया है, परंतु आज तक प्रार्थी को उसकी अर्जित भूमि का भुगतान गजेन्द्र कुमार अपर जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जिसके बाद प्रार्थी ने उच्च न्यायालय इलाहाबद में अवमानना प्रार्थना पत्र अपने हाईकोर्ट के अधिवक्ता सचिन धीमान द्वारा दायर कराया।
जिस पर 26 नवम्बर को न्यायमूर्ति सलील कुमार राय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश 11 सितम्बर 2024 का पालन न करने पर गजेन्द्र कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को अवमानना नोटिस जारी कर 16 दिसम्बर को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश पारित किया है।