Tuesday, September 17, 2024

मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने हत्या के प्रयास करने के मामले में दो को सुनाई दस साल की सजा, बीस हजार रुपए का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। हत्या के प्रयास करने के 2 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। पुलिस ने साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई है।

 

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वादी सुमित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम राजपुर कलां थाना जानसठ द्वारा थाना जानसठ पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तो अनुज उर्फ होल्डर पुत्र पप्पू व परविन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम राजपुर कलां थाना जानसठ ने वादी तथा वादी के भाई सोनवीर उर्फ सोनू पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने की घटना की गयी, जिसमें वादी का भाई सोनवीर उर्फ सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया।

 

वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना जानसठ पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 629/2014 धारा 323,324,427,504,506,307 भादवि पंजीकृत किया था। थाना जानसठ पुलिस ने अभियुक्तों अनुज उर्फ होल्डर तथा परविन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए विवेचना कर अभियुक्तों के विरूद्ध 28 जून 2015 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

 

हत्या के प्रयास करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी जानसठ यतेन्द्र सिंह नागर के नेतृत्व में व थाना जानसठ स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक कुलदीप पुन्डीर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

 

अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे/पॉक्सो-1 द्वारा आरोपीगण काला अनुज उर्फ होल्डर पुत्र पप्पू तथा परविन्द्र पुत्र तेजपाल निवासीगण ग्राम राजपुर कलां थाना जानसठ को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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