मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रितिश सचदेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या- 303/एसएलएसए-02/2024-(एन.एल.ए./सरन), 29 जनवरी के निर्देशानुसार 14 दिसंबर (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत मुजफ्फरनगर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी। जिनमें दीवानी न्यायालय परिसर, बाह्य न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय खतौली, ग्राम न्यायालय जानसठ, और कलक्ट्रेट शामिल हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को उनके विवादों का त्वरित, सस्ता और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, भूमि विवाद, बिजली बिल, पानी के बिल, आपराधिक समझौता योग्य मामले और मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों के साथ-साथ अन्य दीवानी वाद शामिल हैं। इस लोक अदालत में समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रणाली पर भार भी कम होगा और पक्षकारों को आपसी सहमति से समाधान प्राप्त होगा।
माननीय रितिश सचदेवा ने जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के निपटारे के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों का निर्णय अंतिम होता है और इसकी कोई अपील नहीं होती, जिससे समय और धन की भी बचत होती है।
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इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।