कोडीन कफ़ सिरप : विभोर राणा और विशाल सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली अंतरिम सशर्त जमानत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चर्चित कोडीन सिरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के दो आरोपितों विभोर राणा और विशाल सिंह को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपित जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जांच अधिकारियाें द्वारा जब भी बुलाया जाएगा ताे उपस्थित रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी। पुलिस ने सहारनपुर निवासी विभोर राणा और विशाल सिंह को 11 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने विभोर राणा और विशाल सिंह की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक 8 अप्रैल 2024 को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में औषधि विभाग के एक इंस्पेक्टर संदेश मौर्य ने विभिन्न धाराओं में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि फेंसिडल कफ सिरप और अन्य दवाओं का अवैध भंडारण किया जा रहा था और नशे के रूप में इनके इस्तेमाल के लिए बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश तक तस्करी की जा रही थी।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 12 फरवरी 2024 को एक गाेपनीय सूचना के आधार पर छापा मारकर एक ट्रक से भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद करने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो एक संगठित गिरोह सामने आया। जांच के दौरान ही सहारनपुर निवासी विभोर राणा और विशाल सिंह को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर 2025 को लखनऊ की निचली अदालत से दोनों भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
